जयपुर :शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन लो फ्लोर बसों में टिकट नहीं लेने पर अब बड़ी पेनल्टी लगेगी. जेसीटीएसएल की ओर से संचालित लो फ्लोर बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अब 200 रुपए का जुर्माना लगेगा. एमडी राम अवतार मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. साथ ही स्पष्ट किया है कि लो फ्लोर बस में टिकट लेने की जिम्मेदारी अब यात्री की होगी. बिना टिकट मिलने पर निरीक्षण दल यात्री पर जुर्माना लगाएगा. फिर चाहे उसने बस कंडक्टर को किराया राशि का भुगतान किया हो या न किया हो.
राजधानी जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा के तहत करीब 200 बसें संचालित हो रही हैं. इन बसों में यात्री भार अधिक होने के चलते कई बार बस कंडक्टर सभी यात्रियों का टिकट नहीं बना पाते हैं. ऐसे में अब लो फ्लोर बसों में यात्री फॉल्ट नियम को जेसीटीएसएल की ओर से संचालित बसों पर लागू कर दिया गया है. जेसीटीएसएल एमडी की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने वाले यात्रियों से अधिभार राशि 200 रुपए वसूल की जाएगी. चाहे निरीक्षण से पहले संबंधित यात्री ने बस कंडक्टर को किराया राशि का भुगतान कर दिया हो या न किया हो. दोनों ही परिस्थितियों में यात्री को दोषी मानते हुए अधिभार राशि आवश्यक रूप से वसूली जाएगी. साथ ही जेसीटीएसएल की बसों की चेकिंग के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर और एम्पलाई को निर्देशित किया गया है कि बसों की चेकिंग का काम नियमित रूप किया जाए.