पटना:पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले पर सुनवाई की. भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया. इस मामले पर पुनः 1 मार्च 2024 को सुनवाई की जाएगी.
पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन मामले की सुनवाई: पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि सभी सम्बंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई. पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों ओर से जोड़ने की योजना पर विचार हुआ.ताकि सभी ओर से यात्रियों को स्टेशन आने में सुविधा हो. एनटीपीसी रोड जिसकी लम्बाई 600 मीटर और चौडाई 22 मीटर होगी. इस मुख्य सड़क से तीन और सडकें मिलती है.साथ ही एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना हैं,ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुँच सके.
पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों ओर से जोड़ने की योजना: पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि सभी सम्बंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई. पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों ओर से जोड़ने की योजना पर विचार हुआ ताकि सभी ओर से यात्रियों को स्टेशन आने में सुविधा हो.
एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना: एनटीपीसी रोड जिसकी लम्बाई 600 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर होगी. इस मुख्य सड़क से तीन और सड़कें मिलती हैं. साथ ही ये भी कोर्ट को बताया गया था कि एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना है, ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुंच सके.
अधिकारियों की टीम को व्यय का ब्यौरा देने का निर्देश: पश्चिम की तरफ से दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौड़ा किये जाने की योजना है. इस मामले पर पूर्व की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाटलिपुत्र स्टेशन के चारों तरफ से सड़क निर्माण में होने वाले व्यय का ब्यौरा अधिकारियों की टीम को देने का निर्देश दिया था.