शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया है. इस फैसले में संशोधन के आवेदन को लेकर हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा. अदालत के आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है. इस आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुनाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉस्म फागू शिमला, होटल चंद्रभागा, केलंग होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ापत्थर शिमला, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हिडिंबा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल दि कैसल नग्गर कुल्लू व होटल शिवालिक परवाणू शामिल है.
उल्लेखनीय है कि इसी हफ्ते बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए निजी रूप से जिम्मेदार ठहराया था. अदालत ने इस आदेश का कारण स्पष्ट करते हुए कहा था कि ऐसा इसलिए करना जरूरी है ताकि पर्यटन विकास निगम इन सफेद हाथियों के रखरखाव में सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी ना करे. कोर्ट के समक्ष कुल 56 होटलों की तरफ से किए व्यवसाय से जुड़ी जानकारी रखी गई थी.