शिमला: कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. न्यायधीश संदीप शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. कंगना रनौत के वकील ने कोर्ट में रिप्लाई दायर किया है. दूसरी तरफ याचिका कर्ता के वकील ने कोर्ट से रिजॉइंडर दायर करने को समय मांगा है. मामले की सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी.
दरअसल याचिकाकर्ता लायक राम नेगी एक रिटायर्ड कर्मी हैं. उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से रद्द करने का आरोप लगाते हुए मंडी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की है. प्रार्थी ने चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया है.
याचिकाकर्ता ने दिया ये तर्क
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया है कि 14 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मंडी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. वन विभाग से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने पर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को वन विभाग से जारी आवश्यक नो ड्यूस सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे थे. नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास के बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी नामांकन के साथ जमा करने होंगे.उसे यह प्रमाणपत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था.