नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं में टेंडर प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा कि 2023 में टेंडर को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने जांच करके जो रिपोर्ट शासन को भेजी थी, उस पर अभी तक सरकार ने क्या एक्शन लिया, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने की.
टेंडर प्रक्रिया में नियमावली का नहीं हुआ पालन:मामले के अनुसार निविदाकर्ता देवभूमि ट्रेडर्स ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं द्वारा अन्य वर्षों की भांति संघ की गतिविधियां जैसे दही मटका, स्टेशनरी, मैन पावर और एल्युमिनियम केन सहित कई अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई करने के लिए टेंडर निकाला गया, लेकिन संघ ने टेंडर प्रक्रिया में नियमावली का पालन नहीं किया.