नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिंदल ग्रुप सोसायटी को रानीखेत के नैनीसार में सरकार द्वारा भूमि आवंटन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में फिर से नया शपथ पत्र दें. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.
राज्य सरकार पर नियमों के खिलाफ भूमि आवंटित करने का आरोप:सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से नियुक्त स्पेशल काउंसिल वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस स्कूल के बनने से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे. साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा. इसके बनने से क्षेत्र वासियों के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए इसे यहां बनाए जाने की अनुमति दी जाए. वहीं, याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसे भूमि आवंटित की है.