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NHAI ने पटना HC में कहा- 'पटना-गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण का तेजी से हो रहा निर्माण' - Patna High Court

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Apr 10, 2024, 5:30 PM IST

Patna High Court : पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग मामले पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. NHAI ने बताया कि लिंक रोड बनाने का काम चल रहा है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

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पटना :पटना हाइकोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया. प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एनएचएआई ने कोर्ट को बताया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर कार्य हो रहा है.

लिंक रोड बनाने का चल रहा कार्य :कोर्ट को बताया गया कि पटना के पास बीच नाथूपुरा व सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने की कार्रवाई हो रही है. इस लिंक रोड बनाने पर कार्य चल रहा है. कोर्ट को बताया गया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है, लेकिन इसपर पूरी तरह से यातायात चालू करने के लिए डाइवर्शन और लिंक रोड को बनाया जाना है.

गया और जहानाबाद के DM को दिया गया था निर्देश :पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनएचएआई को इस राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति स्पष्ट करने के लिए 19 जनवरी 2024 तक के लिए मोहलत दी थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गया और जहानाबाद जिले के डीएम को निर्देश दिया था कि सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करें.

लिंक रोड नहीं बनने से हो रही समस्या :इससे पूर्व एनएचएआई ने हलफनामा दायर कर धनराशि व्यय किये जाने का ब्यौरा डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडर (डीएफसी) के अधिकारियों को दे दिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि सड़क निर्माण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन लिंक रोड नहीं बनने के कारण यातायात चालू नहीं हो पा रहा है. वहां लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है.

'तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होना कठिन' :याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि जिस गति से काम किया जा रहा है, ऐसे में तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होना कठिन है. उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए संसाधनों और कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जून 2024 को की जाएगी.

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