नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं के हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में पूर्ण रूप से नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने निर्माण कार्य कर रही संस्था से कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है.
सुनवाई पर निर्माण कार्य कर रही एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि निर्माण से संबंधित सारा कार्य पूर्ण हो चुका है. थोड़ा अन्य कार्य होना बाकी है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए. जिस पर कोर्ट ने संपूर्ण कार्य पूर्ण होने पर उनसे रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमीत खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम 15.20 हेक्टेयर फारेस्ट की भूमि पर बनाया गया है. जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है.