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HC में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम मामले में सुनवाई, काम पूरा होने पर रिपोर्ट पेश करेगी संस्था - 38 वां राष्ट्रीय खेल

Uttarakhand High Court नैनीताल हाईकोर्ट में आज इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में पूर्ण रूप से नहीं करने के मामले में सुनवाई हुई. इसी बीच कोर्ट ने निर्माण कार्य कर रही संस्था को कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 28, 2024, 4:04 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं के हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में पूर्ण रूप से नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने निर्माण कार्य कर रही संस्था से कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है.

सुनवाई पर निर्माण कार्य कर रही एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि निर्माण से संबंधित सारा कार्य पूर्ण हो चुका है. थोड़ा अन्य कार्य होना बाकी है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए. जिस पर कोर्ट ने संपूर्ण कार्य पूर्ण होने पर उनसे रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमीत खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम 15.20 हेक्टेयर फारेस्ट की भूमि पर बनाया गया है. जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है.

सरकार द्वारा इसे बनाने के लिए बार-बार निर्माण एजेंसियों को बदला जा रहा है. अब सरकार ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम को ठेका दिया है, जबकि इस स्टेडियम में 38 वें नेशनल गेम्स के कुछ हिस्से आयोजित होने थे, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण सरकार अन्य जगह तलाश रही है. पूर्व मंत्री अरविंद पांडेय ने भी इस पर सवाल किया है कि इस स्टेडियम में बहुत सी कमियां हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है. तभी यहां राज्य या अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जा सकेगा.

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अभी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि इसका निर्माण पूर्ण होने की तिथि निकल चुकी है. प्रदेश के खिलाड़ियों को कोचिंग करने के लिए अन्य राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है. जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इसका निर्माण कार्य तय समय सीमा में कराया जाए.

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