नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नहीं करने और उनसे वसूली किए जाने को लेकर दायर परिवहन निगम की विशेष अपीलों पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए निगम की विशेष अपीलों को खारिज कर दिया है.
पूर्व में एकलपीठ ने इन रिटायर्ड कर्मचारी के रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए परिवहन निगम को आदेश दिए थे कि इनके समस्त देयकों का तीन माह के भीतर भुगतान करें, जो कटौतियां की गई उनका भी ब्याज सहित भुगतान करें. इस आदेश के खिलाफ निगम ने खंडपीठ में विशेष अपीलें दायर की. आज सुनवाई के बाद खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए निगम की अपीलों को खारिज कर दिया है.