शिमला: इंटरनेट पर अश्लील फोटो डालने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एसपी ऊना को आदेश दिए कि वह इस मामले में अनुपूरक चालान पेश करना सुनिश्चित करें. अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि दो सप्ताह के भीतर आईटी एक्ट के तहत चालान पेश नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में अवमानना की कार्यवाही की जाएगी.
प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई थी कि पर्याप्त सबूतों के बावजूद भी विशेष अदालत में पुलिस की ओर से अनुपूरक चालान पेश नहीं किया जा रहा है. प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक ने उसकी अश्लील फोटो इंटरनेट पर डाली है.
कोर्ट को बताया गया कि वास्तव में यह फोटो उसकी नहीं है बल्कि आरोपी ने प्रार्थी की छवि को खराब करने के नजरिए से एडिट की है. अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने भी इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा किया था लेकिन आरोपी को उसी विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया.