राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के साथ भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट - भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट

कांस्टेबल भर्ती 2023 में पदों के मुकाबले वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को नहीं बुलाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 14, 2024, 8:11 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2023 में पदों के मुकाबले वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को नहीं बुलाने के मामले में सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है. अदालत ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया है, उन्हें लेकर भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है. हालांकि अदालत ने अभ्यर्थियों को बिना अदालत की अनुमति नियुक्ति पत्र नहीं देने को कहा है. अदालत ने कहा कि जो अभ्यर्थी अदालत के आदेश से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, उनका परीक्षा परिणाम भी अलग रखा जाए. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश विकास बाजिया व अन्य की ओर से दायर 44 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया कि नियमों की पालना के तहत पदों के मुकाबले हर वर्ग से पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया है. हालांकि कुछ जिलों में अभ्यर्थियों की तय संख्या नहीं होने के चलते उन जिलों में पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी नहीं बुलाए जा सके. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से हर जिले में दक्षता परीक्षा के लिए वर्गवार बुलाए गए अभ्यर्थियों की संपूर्ण जारी अदालत में पेश की.

पढ़ें:राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक

इस पर अदालत ने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देते हुए बिना अनुमति नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई है. याचिकाओं में कहा गया कि राज्य सरकार ने भर्ती को लेकर कई जिलों में पदों की संख्या के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थी वर्गवार नहीं बुलाए हैं. जिसके चलते इन जिलों में आरक्षण के प्रावधानों का हनन हुआ है. ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह पदों के मुकाबले वर्गवार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details