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हजारीबाग में संचालित अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर में छापेमारी शुरू, ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, लिंग जांच करा कर गर्भपात के दौरान हुई थी महिला की मौत - Raid On illegal Ultrasound Centers - RAID ON ILLEGAL ULTRASOUND CENTERS

Hazaribag DC instructions to raid. हजारीबाग में ईटीवी भारत की खबर का असर दिखा है. गर्भपात कराने के दौरान महिला की मौत मामले में प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिले की सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है.

Raid On illegal Ultrasound Centers
हजारीबाग के अल्ट्रासाउंड सेंटर में छापेमारी करती टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jul 6, 2024, 7:15 PM IST

हजारीबागःभ्रूण जांच करा कर गर्भपात कराने के दौरान महिला की मौत मामले की खबर ईटीवी भारत में चलने के बाद प्रशासन रेस हो गया है. ईटीवी भारत की खबर का असर यह हुआ कि हजारीबाग के आयुक्त ने पूरे जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटर में छापेमारी करने का निर्देश जारी कर दिया.

कार्रवाई की जानकारी देते हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गर्भपात के बाद हो गई थी महिला की मौत

दरअसल पिछले दिनों ईटीवी भारत ने खबर दिखाया था कि एक महिला का भ्रूण जांच कर गर्भपात करा दिया गया. इस दौरान उक्त महिला की मौत हो गई. यह खबर आग की तरह पूरे हजारीबाग में फैल गई. घटना बुधवार रात के 1:00 के आसपास हुई थी और संबंधित खबर गुरुवार को चलाई गई थी.

घटना में संलिप्त लोगों पर होगी कार्रवाईः सिविल सर्जन

इस संबंध में हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि खबर के जरिए जानकारी मिली थी. उन्होंने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं. सिविल सर्जन ने कहा कि घटना में जिन लोगों की संलिप्तता सामने आएगी उनपर कार्रवाई की जाएगी. जिस अस्पताल में महिला की मौत हुई है उस अस्पताल की भी जांच की जाएगी. अगर उसने गलत किया है तो निसंदेह उसे पर भी कार्रवाई होगी.

डीसी ने सभी बीडीओ और सीओ को अल्ट्रासाउंड सेंटर की नियमित जांच का दिया निर्देश

इधर हजारीबाग डीसी नैंसी सहाय ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम (पीसीपीएनडीटी एक्ट) में लिंग की पहचान करने के खिलाफ कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सभी बीडीओ और सीओ को अपने प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित औचक जांच करने के निर्देश दिए हैं. डीसी ने इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के निर्देश दिए हैं.

लिंग जांच करने पर पांच साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का है प्रावधान

पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुसार लिंग जांच करने वाले को पांच साल की सजा या एक लाख का जुर्माना का प्रावधान है. इसके अलावा जो व्यक्ति भ्रूण जांच में लिप्त पाया जाता है उसे भी पांच साल की सजा या 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

केरेडारी में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंट सेंटर सील

वहीं शनिवार को डीसी के निर्देश पर सीओ ने केरेडारी में एक अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर में छापेमारी की. इस दौरान सेंटर से अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त कर ली गई है. सीओ ने जब्त मशीन को जिला स्तरीय टीम को सौंप दिया है. साथ ही अवैध कार्य में लिप्त अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया है.

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