हल्द्वानी:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने रिश्वत लेने वाले पटवारी को दोषी पाते हुए तीन साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कार्यालय सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी के टीम द्वारा उधमसिंह नगर में तैनात राजस्व उप निरीक्षक राम सिंह को 2018 में रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
विजिलेंस के मुताबिक, शिकायतकर्ता तरसेम सिंह निवासी ग्राम मैनाझुण्डी सितारगंज जिला उधमसिंह नगर ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय सेक्टर हल्द्वानी में 27 अप्रैल 2018 को शिकायत की थी कि उसके आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में पटवारी द्वारा 5500 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी. जांच से तथ्य सही पाए जाने पर विजिलेंस विभाग ट्रैप टीम द्वारा 1 मई 2018 को राजस्व उप निरीक्षक राम सिंह को 5500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. साथ ही इस संबंध में थाना सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल स्थित हल्द्वानी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. अभियोग के विवेचक निरीक्षक संजय कुमार पांडे द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.