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रिश्वतखोर पटवारी को तीन साल का कठोर कारावास, ₹25 हजार जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला - Court Punished Bribe Taker Patwari - COURT PUNISHED BRIBE TAKER PATWARI

Court Punished Bribe Taker Patwari हल्द्वानी विजिलेंस कोर्ट ने रिश्वतखोर पटवारी को तीन साल कारावार सी सजा सुनाई है. इसके अलावा 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Court Punished Bribe Taker Patwari
रिश्वतखोर पटवारी को कोर्ट ने सुनाई सजा (PHOTO- ETV BHARAT)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2024, 8:55 PM IST

हल्द्वानी:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने रिश्वत लेने वाले पटवारी को दोषी पाते हुए तीन साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कार्यालय सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी के टीम द्वारा उधमसिंह नगर में तैनात राजस्व उप निरीक्षक राम सिंह को 2018 में रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

विजिलेंस के मुताबिक, शिकायतकर्ता तरसेम सिंह निवासी ग्राम मैनाझुण्डी सितारगंज जिला उधमसिंह नगर ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय सेक्टर हल्द्वानी में 27 अप्रैल 2018 को शिकायत की थी कि उसके आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में पटवारी द्वारा 5500 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी. जांच से तथ्य सही पाए जाने पर विजिलेंस विभाग ट्रैप टीम द्वारा 1 मई 2018 को राजस्व उप निरीक्षक राम सिंह को 5500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. साथ ही इस संबंध में थाना सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल स्थित हल्द्वानी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. अभियोग के विवेचक निरीक्षक संजय कुमार पांडे द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.

अभियोजन की कार्रवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी दीपा रानी द्वारा न्यायालय के समक्ष 11 गवाहों को पेश कराया गया. अभियोग में पैरवी मुख्य आरक्षी सतपाल राम चिन्याल द्वारा की गई. अभियोग के केस ऑफिसर निरीक्षक हेम चंद्र पांडे थे. इसके बाद पूरे मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने राम सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (D) सपठित धारा 13(2) के अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया. जुर्माना अदा न किए जाने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा सुनाई है.

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