गुरुग्राम:पूरे हरियाणा में 1 दिसंबर यानी कि रविवार से नया कलेक्टर रेट लागू हो जाएगा. इसका असर जमीन की खरीद फरोख्त पर पड़ेगा. बात अगर गुरुग्राम की करें तो यहां भी 30 फीसद तक रेट में बढ़ोतरी की गई है. डीसी अजय कुमार ने इसे लेकर लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी उपमंडल अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है. जिला में 1 दिसंबर से लागू किए जा रहे नए रेट 31 मार्च 2025 तक पर प्रभावी रहेंगे.
कल से लागू होगा नया रेट: इस बारे में डीसी अजय कुमार ने जानकारी दी कि जिले में 1 दिसंबर से आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि के लिए नए कलेक्टर रेट लागू होंगे. लागू किए जा रहे नए कलेक्टर रेट में 10 से 20 फीसद तक की बढ़ोतरी की गई है. रेट में संबंधित क्षेत्र की मार्केट वैल्यू का भी ध्यान रखा गया है. जिले में कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र भी थे, जहां मार्केट वैल्यू का भाव काफी ज्यादा था. ऐसे में उन स्थानों के कलेक्टर रेट में 30 फीसद तक कि बढ़ोतरी की गई है.
सरकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं नया रेट:नए रेट को लेकर डीसी अजय कुमार ने कहा कि जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर कलेक्टर रेट काफी अहम होता है. अलग-अलग स्थानों पर वहां के हालात और मार्केट रिसर्च के बाद ही वैल्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है. इसके बाद राजस्व विभाग और राज्य सरकार रेट बढ़ाने की रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी देती है. गुरुग्राम में 1 दिसंबर से लागू किए जा रहे नए कलेक्टर रेट जिला प्रशासन की वेबसाइट gurugram.gov.in पर उपलब्ध हैं. सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी तहसीलों में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन ना हो.