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रायपुर में दादा की हत्या के आरोप में पोते को उम्रकैद की सजा - murdering grandfather in Raipur

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jun 29, 2024, 7:02 PM IST

रायपुर में दो साल पहले एक शख्स ने अपने दादा की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

murdering grandfather in Raipur
हत्या के आरोप में पोते को उम्रकैद की सजा (ETV Bharat)

रायपुर:रायपुर के तेलीबांधा थाना अंतर्गत सीमा नगर इलाके में सवा दो साल पहले एक पोते ने अपने दादा की हत्या कर दी थी. पोते ने लोहे के खुरपा से वार करके दादा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में शनिवार को कोर्ट ने आरोपी पोते को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है.

ये है पूरा मामला: इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेंद्र जैन ने कहा, "10 मार्च 2022 की रात लगभग 7:30 बजे सीमा नगर तेलीबांधा में ये घटना घटी. क्षेत्र के रिक्शा चालक खोबो तुलसी मोंगराज परिवार में शादी थी. शादी में खाने-पीने की बात को लेकर उसकी अपने पोते श्रीपति मोंगराज से विवाद हो गया था. इसके बाद गुस्से में आकर पोते ने लोहे के खुरपा से अपने दादा के सिर और जबड़े पर जानलेवा हमला कर दिया था. हमले के बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल दादा ने दम तोड़ दिया.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा:इधर, तेलीबांधा पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था. मामले की चार्ज शीट सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन की कोर्ट में पेश किया गया. मामले में न्यायाधीश ने पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सबूत और बयान के आधार पर पोते को दोषी ठहराते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है.

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