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ट्रांसफर का इंतजार कर रहे सरकारी स्कूलों के टीचर और लेक्चरर के लिए खुशखबरी, 26 जून से पहले ऐसे करें आवेदन - government school

राजकीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक तथा प्रवक्ता जो की अपना स्थानांतरण अन्य जिलों में करना चाहते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 26 जून घोषित कर दी गई है. सभी स्थानांतरण ऑनलाइन आवेदन के जरिए किए जाएंगे.

अध्यापक
अध्यापक (फोटो क्रेडिट- Etv Bharat.)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 23, 2024, 9:38 PM IST

लखनऊ:यूपी केराजकीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक तथा प्रवक्ता जो की अपना स्थानांतरण अन्य जिलों में करना चाहते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 26 जून घोषित कर दी गई है. सभी स्थानांतरण ऑनलाइन आवेदन के जरिए किए जाएंगे. इच्छुक आवेदक मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार वरीयता क्रम में अधिकतम पांच विकल्प चुन सकते हैं.

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में कार्यरत सहायक अध्यापकों (एल.टी) एवं प्रवक्ताओं का वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. आवेदन प्रक्रिया 24 जून 2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से प्रारंभ होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून 2024 निर्धारित है.

यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने रविवार को दी है. उन्होंने बताया कि शिक्षक और शिक्षिकाएं किसी भी जानकारी के लिए कार्यदिवस में पूर्वाह्न 10 बजे से सायं 5 बजे तक हेल्पलाइन नंबर 8317054632 /8332870905 पर कॉल/व्हाट्सएप कर सकते हैं या ई-मेल onlineteachertransfer2024@gmail.com के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.

निदेशक माध्यमिक ने बताया कि स्थानांतरण के इच्छुक आवेदक मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार वरीयताक्रम में अधिकतम 5 विकल्पों का चयन कर सकते हैं. स्थानांतरण के लिए उच्च गुणांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी. एक से अधिक आवेदकों के गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी और यदि आयु भी समान है, तो वरिष्ठ शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी.

उन्होंने बताया कि शिक्षक व शिक्षिकाओं का ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु गुणांक का निर्धारण विभिन्न आधार पर किया जाएगा, जिसमें स्वयं कैंसर/एचआईवी (एड्स)/किडनी/लीवर गंभीर रोगग्रस्त शिक्षक/शिक्षिका द्वारा प्रतिष्ठित चिकित्सालय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, जिनके पति/पत्नी/बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग/दिव्यांग हैं या गंभीर रोगग्रस्त हैं.

यदि पति/पत्नी नियमित कार्मिक हैं और राजकोष से वेतन आहरित कर रहे हैं, तो एक ही जनपद/नगर/स्थान पर स्थानांतरण हेतु वरीयता दी जाएगी, इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय/विद्यालय तथा बेसिक शिक्षा परिषद/सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के अधीन कार्यरत कार्मिकों को भी उक्त मानक के अन्तर्गत उसी तरह गुणांक का लाभ दिया जायेगा.

यदि पति/पत्नी सैनिक/अर्धसैनिक/केन्द्रीय सेवा के कार्मिक हैं और प्रदेश में तैनात हैं और केन्द्र/राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जिनकी आयु 31 मार्च 2024 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा मंदित बच्चों/चलन क्रिया से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता है.

श्री देव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन केवल मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. इच्छुक शिक्षक/शिक्षिकाएं, जो इस ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, उन्हें अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा. प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाएंगे. विस्तृत दिशा-निर्देश मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध हैं.

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