नई दिल्ली/ नोएडा:नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक से फ्लैट खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें रेरा अधिनियम 2016 के सेक्शन 13 को मंज़ूर किया गया. जिससे बुकिंग अमाउंट का 10% राशि लेकर अब बिल्डरों को फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री करनी होगी. इसके अलावा प्राधिकरण से किराए की जगह लेकर संचालित होने वाले बैंक और पेट्रोल पंप के एलॉटिस को बकाया जमा किये जाने पर अंतिम नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा बंद पड़ी दो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नए डेवलपर की नियुक्ति की गई है.
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 27 प्रस्तावों को रखा गया, जिन पर चर्चा हुई. फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक और शासन को स्टांप डयूटी के जरिये से आमदनी मिले इस पर भी चर्चा हुई. इसके लिए रेरा अधिनियम 2016 के सेक्शन 13 को मंज़ूर किया गया. जिसके अनुसार फ्लैट बायर्स फ्लैट की कुल कीमत की 10 प्रतिशत राशि देकर बिल्डर की तरफ से प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार स्टांप ड्यूटी का भुगतान करते हुए एग्रीमेंट-टू-सेल या बिल्डर बायर्स अनुबंध लागू कर उप निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराना होगा.
ओसी जारी होने के बाद बिल्डर की तरफ से फ्लैट खरीदार की सूची के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट-टू-सेल, बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट की प्रति साथ में प्रस्तुत की जाएगी. प्राधिकरण, बिल्डर एवं फ्लैट खरीदार के पक्ष में त्रिपक्षीय लीड डीड की जाएगी. इसके बाद खरीदार को फ्लैट व दुकान पर कब्जा दिया जाएगा. यह नया नियम ग्रुप हाउसिंग के लिए लागू किया गया.