नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2012 में जीबी रोड पर एक वेश्यालय के सामने एक पुलिसकर्मी की चाकू घोपकर हत्या करने और दो को घायल करने के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है. एडिशनल सेशंस जज वीरेंद्र कुमार खर्ता ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने 2 मार्च को इन आरोपियों को दोषी करार दिया था.
कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया था, उनमें आशीष बहुगुना, सूरज, मनोज और अक्षय शामिल हैं. कोर्ट ने कहा था कि घायल कांस्टेबल संदीप और इरशाद और शिकायतकर्ता हेड कांस्टेबल बलजीत के बयान भरोसे के लायक हैं और ये साबित करने में सफल हैं कि आरोपी दोषी हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 6 दिसंबर 2012 को चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 20 जुलाई 2013 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
ये है पूरा मामला:घटना 10 और 11 सितंबर 2012 की दरम्यानी रात के 12 और सवा बारह बजे की है. उस रात जीबी रोड पर एक वेश्यालय के सामने चारों आरोपियों ने कांस्टेबल बिजेंद्र को गंभीर रुप से घायल कर दिया. बिजेंद्र के अलावा आरोपियों ने दो आरोपियों ने कांस्टेबल संदीप और इरशाद पर भी चाकूओं से वार कर घायल कर दिया. बिजेंद्र की बाद में मौत हो गई.
घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कमला नगर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 186, 353, 333 और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की. दिल्ली पुलिस की ओर से वकील पंकज कुमार रंगा जबकि आरोपियों की ओर से वकील शुभम शुक्ला, एसएस त्रिपाठी ने दलीलें रखी थीं.
यह भी पढ़ें-जीबी रोड पर पुलिसकर्मी की चाकू घोपकर हत्या मामले में चार लोग दोषी करार