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अजमेर में घरेलू गैस के दुरूपयोग के खिलाफ रसद विभाग का अभियान, 45 सिलेंडर जब्त - Campaign of Food Supply Department

अजमेर में रसद विभाग ने घरेलू गैस सिलें​डरों के दुरूपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की टीम ने अवैध रूप से भरे और काम में लिए जा रहे 45 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं. इनमें 38 घरेलू और 7 कॉमर्शियल है.

Campaign  of Food Supply Department
अजमेर में रसद विभाग ने जब्त किए 45 गैस सिलेंडर (Photo ETV Bharat Ajmer)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 19, 2024, 7:03 PM IST

Updated : Sep 19, 2024, 8:56 PM IST

अजमेर में घरेलू गैस के दुरूपयोग के खिलाफ रसद विभाग का अभियान (Video ETV Bharat Ajmer)

अजमेर: घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग के विरुद्ध रसद विभाग की ओर से बुधवार से अभियान चलाया गया. अभियान 27 सितम्बर तक चलेगा. अभियान के दूसरे दिन विभाग की टीम ने आदर्श नगर क्षेत्र में रीको इंडस्ट्रियल एरिया में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की अवैध रिफलिंग और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई की. टीम ने यहां से 38 घरेलू और 7 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए.

रसद अधिकारी ( द्वितीय ) हेमंत आर्य ने बताया कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया में एक दुकान पर टेंपो में अवैध रूप से गैस सिलेंडर देने और भंडारण की सूचना मिली थी. विभाग की टीम ने मौके पर जाकर पता लगाया. एरिया में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करके इनका अवैध कारोबार किया जा रहा था. टीम ने यहां से 38 घरेलू सिलेंडर और 7 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए.

पढ़ें: अवैध रिफिलिंग सेंटर का पर्दाफाश, 31 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

मिठाई की दुकान पर की कार्रवाई: आर्य ने बताया कि इसी प्रकार मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि परबतपुर बाईपास पर पार्श्वनाथ स्वीट्स की दुकान पर 2 टेंपो में अवैध सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है. मौके पर पहुंची टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि वहां घरेलू सिलेंडर की सप्लाई की जा रही थी. मौके पर टेंपो चालक और दूसरे टेम्पो के साथ चालक भी मौजूद था. एक चालक गैस एजेंसी का कार्मिक था. चालक के टेंपो में 30 गैस सिलेंडर थे, जबकि 6 गैस सिलेंडर दूसरे चालक के और शेष गैस सिलेंडर स्वीट्स की दुकान से बरामद किए गए.

सेफ्टी रोल भी बरामद:आर्य ने बताया कि आरोपियों के पास से एक सेफ्टी केप सील रोल और 20 सेफ्टी रोल भी बरामद किए गए है. दोनों ही टेंपो मिठाई की दुकान पर डिलीवरी देने आए थे. यहां पर मिठाई की दुकान पर गैस का कनेक्शन अलग कंपनी का है और सप्लाई अलग कंपनी की दी जा रही थी. पड़ताल में सामने आया कि चालक गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करके मिठाई और रेस्टोरेंट की दुकानों पर सप्लाई करता है. आर्य ने बताया कि इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत धारा 6 A में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

Last Updated : Sep 19, 2024, 8:56 PM IST

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