उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग ने कुट्टू के आटे के बिक्री और भंडारण पर लगाई रोक - buckwheat flour ban in Mirzapur

सहायक आयुक्त के अगले आदेश तक प्रतिबंधित. बेचने पर दुकानदारों का लाइसेंस होगा निरस्त

Etv Bharat
कुट्टू आटे की बिक्री और भंडारण पर रोक (photo credit- Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 6, 2024, 1:23 PM IST

मिर्जापुर:यूपी के कई जिलों में कुट्टू के आटे के खाने से हुए बीमार लोगों के कारण मिर्जापुर जनपद में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने फूड पॉयजनिंग की घटना से बचने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने कुट्टू के आटे की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है. फूड प्वाइजनिंग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए 15 दिन पुराने कट्टू के खुले आटे की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है.

विभाग की सहायक आयुक्त ने कहा है, कि आदेश के बावजूद कोई कारोबारी कट्टू के खुले आटे का भंडारण बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके दुकान की लाइसेंस निरस्त कर दी जायेगी. जिससे दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है. साथ ही लोगों को भी खुले में बिकने वाले कुट्टू के आटे का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है.

इसे भी पढ़े-नवरात्र में कुट्टू का आटा खाने से 160 बीमार - 160 sick due to food poisoning

खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने टेढ़वा मोड़, पुरजागीर, विंध्याचल होटल व ढाबा, मिठाई किराने की दुकानों से कुट्टू, रिफाइंड, पेड़ा, साबूदाना, पनीर, सिंघाड़ा, मूंगफली दाना, तेल, छेना मिठाई व कुट्टू के आटे के नमूने लेने के बाद यह आदेश जारी किया है.

सहायक आयुक्त डाॅ. मंजुला सिंह ने बताया, कि कुट्टू का आटे खुला पूरी तरह से असुरक्षित है. खुला कट्टू के आटे से बनाए गए खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से कई जनपदो के लोग बीमार हो चुके हैं.जिसको देखते हुए कट्टू के खुले आटे के भंडारण बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. कोई दुकानदार बेचते या भंडारण करते पाया जाता है, तो उसके दुकान का लाइसेंस निरस्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़े-अमरोहा में फूड पॉइजनिंग, कुट्टू के आटे की पूड़ी खाने के बाद 20 लोग बीमार

ABOUT THE AUTHOR

...view details