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हाईकोर्ट की कैंटीनों में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, नहीं मिला फूड लाइसेंस... गंदगी देख वकीलों ने जताया आक्रोश - Food Safety Department action

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 2, 2024, 10:47 PM IST

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को हाईकोर्ट स्थित कैंटीनों में कार्रवाई की. इस दौरान कई कैंटीन बिना फूड लाइसेंस की संचालित और भारी गंदगी से लैस पाई गई. कैंटीनों में जंग लगे डिब्बे, सड़ी हुई और पुरानी खाद्य सामग्री, गंदे पात्र देखने को मिले, जिनको देख वकीलों ने भी आक्रोश जताया.

FOOD SAFETY DEPARTMENT ACTION
हाईकोर्ट की कैंटीन पर कार्रवाई (ETV bharat Jaipur)

जयपुर: प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलावट को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है. इसी के तहत सोमवार को अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हाईकोर्ट स्थित कई कैंटीनों का निरीक्षण किया, जहां कई कैंटीन बिना फूड लाइसेंस की संचालित पाई गई. ई ब्लॉक की एक कैंटीन के रसोई घर में तो भारी मात्रा में गंदगी और फ्रिज में खतरनाक ब्लैक फंगस पाई गई. साथ ही, मसाले के पैकेट एक्सपायरी पाए गए. इसके अतिरिक्त जंग लगे हुए डिब्बे जिनमें मसाला व अन्य सामग्री रखी हुई थी, पाए गए. जंग लगे पीपे, हाइजीन और सेनिटेशन की स्थिति बहुत ही दयनीय पाई गई.

इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी कैंटीन पर भी फूड लाइसेंस नहीं पाया गया. यहां पर भी जंग लगे हुए डिब्बे पाए गए, जिनमें रखे हुए बेसन और आटे सड़ गए थे. इसके अतिरिक्त कोर्ट में संचालित अन्य कैंटीन की स्थिति काफी खराब थी और अन्य कैंटीन के पास भी फूड लाइसेंस नहीं था. इनमें कई सारी दुकानों का निरीक्षण किया गया. यहां तक की एक कैंटीन के मालिक ने तो केंटीन की काली दीवारों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर उसको धुंए से काला किया हुआ था, जो कि एक आपराधिक कृत्य है.

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सड़े आलू, प्याज, कृत्रिम रंग, सड़े हुए खाद्य पदार्थ, गंदे पात्र, काली फर्श और दीवारे, गंदे स्टोव आदि इन दुकानों पर देखें गए. एक दुकान पर तो कोरोना काल की पुरानी नमकीन भी मिली. साथ ही एक्सपायरी चॉकलेट सिरप, गोभी, सड़ी हरी मिर्च, गंदे पात्रों में बनती चाय भी यहां देखने को मिली.

मौके पर पहुंचे अधिवक्ता : कार्रवाई के दौरान मौके पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी पहुंचे और उन्होंने कैंटीन का हाल देखकर नाराजगी व्यक्त की. राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा के लिखित आग्रह पर राजस्थान हाईकोर्ट में यह कार्रवाई की गई है. हाईकोर्ट परिसर में सभी दुकानदारों और फूड ऑपरेटर्स को लाइसेंस बनने तक सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है.

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