पटना:बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. विपक्षी नेताओं के हंगामे के कारण सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था. दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर कार्यवाही शुरू हो गयी है, जिसमें अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी. पिछले दो दिनों से विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन के कार्यवाही सही ढंग से नहीं चल पा रही है. ऐसे हंगामे के बीच सरकार जरूर महत्वपूर्ण विधेयक पास करा रही है लेकिन जनता के सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है.
हंगामेदार रही कार्यवाहीः गुरुवार को आज प्रश्न काल में कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और अन्य से संबंधित प्रश्न सदन में लाए गए लेकिन तेजस्वी यादव इस दौरान मौजूद नहीं रहे. इस कारण विपक्ष ने सरकार का जवाब नहीं लिया और हंगामा करने लगे. विपक्ष के हंगामा को देखते हुए सदन को स्थगित कर दिया गया है.
47512 करोड़ से अधिक का है पूरक बजट:दूसरे हाफ में सरकार की ओर से प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद सरकार का प्रश्नों का उत्तर देगी. सरकार विनियोग विधेयक सदन से पास कराएगी. प्रथम अनुपूरक बजट 47512 करोड़ से अधिक का है.
बिहार की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने का कानून: बुधवार को विपक्षी दलों के हंगामे के बीच पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने विधेयक पास करा लिया. विधेयक में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं जिसमें तीन साल से 10 साल तक की सजा और एक करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है. इस कानून का बिहार में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा पर असर होगा जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस और सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद और राज्य सरकार की तरफ से अनुसूचित सारे प्राधिकरण जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करता है, उसपर इस कानून का असर पड़ेगा.
पेपर लीक रोकने के कानून की अहम बातें: पेपर लीक को रोकने के लिए जो विधेयक पास हुआ है उसमें प्रश्न पत्र या उत्तर किसी हिस्से को परीक्षा से पहले जारी करना अपराध होगा. प्रश्न पत्र या उत्तर लीक करने में दूसरों के साथ शामिल होना अपराध होगा, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्न पत्रों का हल करना भी अपराध होगा, अनाधिकृत तरीके से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायता करना भी अपराध में आएगा, उत्तर पुस्तिकाओं और उसके मूल्यांकन में छेड़छाड़ करना अपराध होगा, किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक के दस्तावेज से छेड़छाड़ करना भी अपराध माना जाएगा.