फिरोजाबाद:जिले की विशेष एंटी डकैती कोर्ट ने कक्षा आठ के छात्र और 13 साल के एक मासूम बालक के फिरौती के लिए किए अपहरण और हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. नौ साल पहले हुयी इस घटना में दोषी ने खुद को बच्चे का सर बताकर बुलाया था और उसका अपहरण कर लिया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला नौ साल पुराना है. जनपद के एका थाना क्षेत्र के गांव फरीदा निवासी 13 वर्षीय मासूम ऋतिक पुत्र संजीव जो, कि उस वक्त कक्षा आठ का छात्र था, 28 अक्टूबर 2015 को अपहरण कर लिया गया था. एक सख्श ने खुद को सर बताकर मोबाइल पर उससे बात की थी और फिर वह बालक दुकान से चला गया था. बाद में उसका कोई पता नहीं चल सका था.
इसे भी पढ़े-दूल्हे के भाई ने मंदबुद्धि बच्ची से की थी हैवानियत, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा