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संभल में प्रत्याशियों की जीत-हार पर सट्टा, स्टांप पेपर पर लगाई 2,30,000 रुपये की शर्त, दो दोस्तों पर FIR - Bet Of Two Lakh Thirty Thousand - BET OF TWO LAKH THIRTY THOUSAND

यूपी के बदायूं लोकसभा सीट को लेकर एक अजीबो-गरीब मामला (Lok Sabha Election 2024) सामने आया था. यहां सपा और भाजपा प्रत्याशियों की हार-जीत को लेकर सट्टा लगाया गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

स्टांप पेपर पर लगाई थी 2,30,000 रुपए की शर्त
स्टांप पेपर पर लगाई थी 2,30,000 रुपए की शर्त (फोटो क्रेडिट : Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2024, 8:22 PM IST

जानकारी देतीं एएसपी अनुकृति शर्मा (वीडियो क्रेडिट : ETV Bharat)

संभल :जिले की पुलिस ने बदायूं के सपा और भाजपा प्रत्याशियों की हार-जीत पर सट्टा लगाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने शर्त लगाने वाले दो लोगों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस की इस कार्रवाई से शर्त लगाने वाले दोनों लोगों को तगड़ा झटका लगा है. बता दें कि दोनों युवकों ने ₹10 के शपथ पत्र पर 2,30,000 रुपए की शर्त लगाई गई थी.

स्टांप पेपर पर लगाई थी 2,30,000 रुपए की शर्त (फोटो क्रेडिट : ETV Bharat)

दरअसल, आपको बता दें कि बदायूं लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य और सपा उम्मीदवार आदित्य यादव की हार जीत को लेकर बदायूं लोकसभा क्षेत्र एवं संभल के गुन्नौर तहसील इलाके में खूब शर्त लगाई जा रही है. 2 दिन पूर्व यानी 15 मई को गुन्नौर तहसील इलाके के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव पतेई नासिर के रहने वाले दो दोस्तों विजेंद्र सिंह यादव एवं नीरेश ने ₹10 के ई स्टांप पर लिखित समझौते के तहत शर्त लगाई थी कि अगर भाजपा प्रत्याशी बदायूं सीट से जीत हासिल करते हैं तो नीरेश अपने मित्र विजेंद्र सिंह यादव को तयशुदा रकम 2,30,000 रुपए देगा जबकि, सपा प्रत्याशी की जीत पर विजेंद्र सिंह यादव अपने साथी नीरेश को उतनी ही राशि देगा.

इस समझौते के तहत दोनों ही दोस्तों ने तयशुदा रकम तीसरे परिचित के पास जमा कर दी हालांकि, दोनों दोस्तों के बीच लगी हार जीत की शर्त का यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था. लेकिन अब संभल पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है. पुलिस ने लोकसभा चुनाव में सपा और भाजपा प्रत्याशियों की हार जीत की शर्त लगाने वाले दोनों दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने विजेंद्र सिंह यादव और नीरेश के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है. पुलिस ने रजपुरा थाने में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. पुलिस ने गांव निवासी विओपाल पुत्र सुल्तान सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है.

थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, ग्रामीण विओपाल ने बताया कि दोनों दोस्तों द्वारा लगाई गई शर्त के बाद गांव में पार्टीबंदी हो गई है. हालांकि पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर तफ़्तीश शुरू कर दी है. एसपी संभल कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि उक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

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