अजमेर:राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कला साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के लिए पुरालेखपाल के तीन, सहायक पुरालेखपाल के दो, शोधअध्येता का एक, शोध अधिकारी का एक, रसायनज्ञ का 1 समेत कुल 8 पदों की परीक्षाओं का आयोजन 3 से 5 अगस्त तक अजमेर जिला मुख्यालय पर होगा. परीक्षाओं में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे. प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्मतिथि प्रविष्टि कर डाउनलोड किया जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है.
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उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा. अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा शुरू होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पहले परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच और पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से भी वंचित किया जा सकता है.
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रंगीन और नवीनतम फोटो युक्त पहचान पत्र ही लावें: अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर पुरानी फोटो अथवा स्पष्ट है, तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र मसलन मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन और नवीनतम साफ फोटो हो, उसे लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें.
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आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मेडिएटर, समाज कंटक या अपराधी के बहकावे में ना आएं. यदि कोई परीक्षा में पास करवाने के नाम पर रिश्वत की मांग करता है या अन्य कोई प्रॉब्लम और झांसा देता है, तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी और आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 और 2635255 पर सूचित करें. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने और अनुचित कृत्य में लिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जमाने से दंडित और चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.