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चौथे दिन भी नहीं मिली एल्विश यादव को जमानत, वकील ने कहा- उसकी कोई भूमिका नहीं - Snake Venom Case

Snake Venom Case: रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश यादव को चौथे भी जमानत नहीं मिली. पुलिस ने बताया है कि मामले से कुछ धाराएं हटाई गईं हैं. वहीं, एल्विश के वकील ने मामले में उसकी भूमिका होने से इनकार कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

Snake Venom Case
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 21, 2024, 6:37 PM IST

विद्या सागर मिश्रा, डीसीपी

नई दिल्ली/नोएडा:मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल में रखा गया है. गुरुवार को भी उसको जमानत नहीं मिली. नोएडा पुलिस ने अब एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं की विवेचना की जा रही है, उसकी जमानत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है. साथ ही मामले में और सबूत भी जुटाए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर उसकी जमानत पर पड़ेगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एल्विश यादव को सजा दिलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं.

डीसीपी विद्या सागर मिश्रा ने बताया कि नोएडा के थाना सेक्टर 49 पर धारा 284/289/120बी आईपीसी, 9/39/48ए/49/50/51 वन्य जीव अधिनियम व 8/20 एनडीपीएस एक्ट की विवेचना की जा रही है. इस दौरान धारा 8/22/29/30/32 एनडीपीएस एक्ट की वृद्धि की गई है. उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा वन्य जीव अधिनियम के साथ अन्य धाराएं साक्ष्य और विवेचना के आधार लगाई गई हैं, जो एनडीपीएस से संबंधित हैं. हालांकि, न्यायालय द्वारा मामले में एनडीपीएस की धारा 27 और 27ए को हटा दिया गया है. कोर्ट ने इन धाराओं को आवश्यक न होना पाया. वहीं, एनडीपीएस की धारा 8/22 की बढ़ोतरी की गई है.

इससे पहले बुधवार को धाराओं में संशोधन के चलते एल्विश को कोर्ट में पेश भी किया गया था. उधर, एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी ने कहा कि मामले में पहले पकड़े गए लोगों की बेल हो चुकी है और हम भी उसी को आधार रखेंगे. साथ ही उन्होंने मामले में एल्विश यादव की भूमिका होने से साफ इनकार किया.

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