नई दिल्ली/नोएडा:मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल में रखा गया है. गुरुवार को भी उसको जमानत नहीं मिली. नोएडा पुलिस ने अब एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं की विवेचना की जा रही है, उसकी जमानत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है. साथ ही मामले में और सबूत भी जुटाए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर उसकी जमानत पर पड़ेगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एल्विश यादव को सजा दिलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं.
डीसीपी विद्या सागर मिश्रा ने बताया कि नोएडा के थाना सेक्टर 49 पर धारा 284/289/120बी आईपीसी, 9/39/48ए/49/50/51 वन्य जीव अधिनियम व 8/20 एनडीपीएस एक्ट की विवेचना की जा रही है. इस दौरान धारा 8/22/29/30/32 एनडीपीएस एक्ट की वृद्धि की गई है. उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा वन्य जीव अधिनियम के साथ अन्य धाराएं साक्ष्य और विवेचना के आधार लगाई गई हैं, जो एनडीपीएस से संबंधित हैं. हालांकि, न्यायालय द्वारा मामले में एनडीपीएस की धारा 27 और 27ए को हटा दिया गया है. कोर्ट ने इन धाराओं को आवश्यक न होना पाया. वहीं, एनडीपीएस की धारा 8/22 की बढ़ोतरी की गई है.