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निर्वाचन आयोग की सख्ती: बोकारो प्लांट ने कर्मियों को मतदान के लिए दी पेड लीव - Lok Sabha Election 2024

Election Commission warned SAIL's Bokaro plant. बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन चुनाव के दिन मतदान के लिए अपने कर्मियों को छुट्टी देने से मना कर दिया था. इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाई. जिसके बाद प्लांट प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी दे दी है.

Election Commission strict on Bokaro Steel Plant management for not giving leave to employees for voting
बोकारो स्टील प्लांट और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तस्वीर (Etv Bharat)

By IANS

Published : May 24, 2024, 10:06 PM IST

रांचीः झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की सख्त चेतावनी के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के बोकारो स्थित प्लांट के प्रबंधन ने अपने कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा कर दी है. बता दें कि प्लांट प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को वोटिंग के दिन पेड लीव देने से मना कर कर दिया था.

बोकारो जिला गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है. यहां लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत शनिवार 25 मई को मतदान होना है. लेकिन, बोकारो स्थित सेल के प्लांट प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था. इसकी जानकारी मिलते ही झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने प्रबंधन को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया. इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने पुराने आदेश को रद्द करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है. अब सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा.

बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उन्हें दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा. बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक बीके तिवारी ने कर्मियों के नाम अपील भी जारी की है, जिसमें उनसे मतदान करने की अपील की गई है.

झारखंड राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में 25 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया है. हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी इसकी सूचना दी गई है.

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