नई दिल्ली:राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता की सिसोदिया दोषी नहीं है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले में मेरिट के आधार पर विचार करना होगा. क्योंकि मनीष सिसोदिया मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 45 की दोहरी शर्तें को पूरा नहीं कर रहे हैं. कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता की सिसोदिया दोषी नहीं है. ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए. इसके दस्तावेजी प्रमाण, व्हाट्सएप चैट और ईमेल भी हैं.