नई दिल्ली/नोएडा: नव वर्ष का जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इस अवसर पर होने वाले आयोजनों के लिए आबकारी विभाग ने अपनी पुख्ता रणनीति बनाई है. नववर्ष की पार्टियों में शराब (मंदिरा) का सेवन करने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अब अनिवार्य हो गया है. यदि कोई पार्टी बिना लाइसेंस के आयोजित की जाती है, तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
आबकारी विभाग की तैयारी
नव वर्ष के अवसर पर 31 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें अधिकतर शराब का सेवन किया जाता है. ऐसे में विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं, ताकि बिना लाइसेंस या अवैध तरीके से लाए गए शराब के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकें. आबकारी विभाग ने इस बार निगरानी के लिए सात टीमें बनाई हैं, जो कार्यक्रमों की देखरेख करेंगी.
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि घर पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए 4000 रुपये का और वाणिज्यिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए 11000 रुपये का एक दिन का लाइसेंस लेना अनिवार्य है. यह लाइसेंस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और इसकी वैधता एक दिन की होती है. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एक दिन के लाइसेंस लेने वालों में 20% की वृद्धि देखने को मिली है.
शराब की दुकानों के समय में बदलाव
नव वर्ष के अवसर पर शराब की दुकानों के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है. 31 दिसंबर को शराब की दुकानें सुबह 10:00 बजे से लेकर रात 11:00 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि सामान्य दिनों में ये दुकानें सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुलेंगी। इस बदलाव का उद्देश्य नव वर्ष के जश्न को सुरक्षित और संगठित बनाना है.
जागरूकता और नियमों की पालन
आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि हाल ही में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शहरवासियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें उन्हें अवगत कराया गया कि किसी भी पार्टी या कार्यक्रम में जिसमें मदिरा का सेवन किया जाए, उसके लिए एक दिन का लाइसेंस लेना अनिवार्य है. धीरे-धीरे लोग इस नियम के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अब शराब पार्टी के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में रुचि दिखा रहे हैं.
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