नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर आंशिक दलीलें रखी. इसके बाद स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने पूरक चार्जशीट पर 13 नवंबर को विचार करने का आदेश दिया.
बुधवार को ईडी की ओर से पेश वकील मनीष जैन, साइमन बेंजामिन, आनंद कीर्ति और ईडी के डिप्टी डायरेक्टर जी. सुब्रमण्यम और असिस्टेंट डायरेक्टर विजय कुमार पेश हुए. कोर्ट अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सात नवंबर को सुनवाई करेगा. इससे पहले पांच नवंबर को कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 16 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
दरअसल अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने 21 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था. वहीं दो सितंबर को ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी. इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बताया गया है कि छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं.
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