बीकानेर. जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश और अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश अगले दो महीने के लिए और बढ़ाए हैं.मजिस्ट्रेट केआदेश अनुसार जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकथाम के लिए धारा 144 की अवधि बढ़ाई गई है. इससे तस्करों, घुसपैठियों और अन्य असामाजिक तत्वों के सीमा के पास अवैध प्रवेश पर रोक लगाई जा सकेगी. जिले की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के निकट विभिन्न स्थानों पर मौजूद पीसीओ से आपराधिक व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति महत्वपूर्ण सूचनाएं पड़ोसी देश के लोगों को भेजे जाने की आशंका रहती है. सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्दर 3-4 किलोमीटर तक आता है.
दो किमी क्षेत्र में लगी पाबंदी :जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि के आदेशानुसार जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश और घूमने वाले व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है. इसके तहत समस्त क्षेत्र, जिसमें तहसील खाजूवाला एवं बज्जू के ग्राम बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला आदि हैं, इसमें शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के आवागमन, व अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी. इस क्षेत्र में आवश्यक कार्यों के लिए वैध अनुमति बीएसएफ और बीओपी से ली जा सकती है. आदेश के अनुसार इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता व प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
फोन कॉल का रिकॉर्ड रखें :जिले के बज्जू, पूगल, रणजीतपुरा, खाजूवाला व छतरगढ़ क्षेत्र में कोड संख्या 0092 (पाकिस्तान का टेलीफोन कोड नम्बर) किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों का रिकॉर्ड भारत संचार निगम लिमिटेड रखेगा. कोड संख्या 0092 पर आने व जाने वाली कॉल की जांच के लिए भारत सरकार संचार निगम लिमिटेड से सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है.