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गिन्नी जांगड़े पर चला कानून का हथौड़ा, 35 लाख की संपत्ति जब्त, नशे के कारोबार से बनाई थी प्रॉपर्टी - DRUG DEALER GINNI JANGDE

बिलासपुर में नशे का कारोबार करने वाली गिन्नी जांगड़े की 35 लाख की संपत्ति जब्त की गई है.

Drug Dealer Ginni Jangde
गिन्नी जांगड़े पर कानून का हथौड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 3, 2025, 2:01 PM IST

Updated : Jan 3, 2025, 7:55 PM IST

बिलासपुर : बिलासपुर की महिला ड्रग डीलर गिन्नी जांगड़े की नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति की जब्ती पर मुहर लगी है. मुंबई सफेमा कोर्ट ने पूर्व में नशे के कारोबार से महिला सौदागर गोदावरी उर्फ गिन्नी जांगड़े की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई का आदेश दिया है.कोर्ट के आदेश के बाद अब संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी. ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह की प्रदेश में ये पहली कार्रवाई है.वहीं गिन्नी जांगड़े पर हुई इस कार्रवाई के बाद इससे जुड़े दूसरे ड्रग तस्करों में भी खौफ है.

नशे के सौदागर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई :आपको बता दें कि एंड टू एंड फाईनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत बिलासपुर पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ वित्तीय प्रहार किया है. नशे के अवैध कारोबार से बनाई गई संपत्ति को सफेमा कोर्ट ने फ्रिज करने का आदेश जारी किया है. इस मामले में एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी नशीली दवाईयों का कारोबार कर रही थी. जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

35 लाख की संपत्ति जब्त, नशे के कारोबार से बनाई थी प्रॉपर्टी (ETV Bharat Chhattisgarh)

गिन्नी जांगड़े के बैंक अकाउंट में करोड़ों का लेन-देन करना पाया गया. पुलिस जांच में पता चला कि इसका कोई अन्य व्यवसाय नहीं है. जिसकी जानकारी ली गई और आरोपी गोदावरी जांगड़े के द्वारा सम्पति खरीदने की जानकरी राजस्व विभाग रजिस्ट्री कार्यालय से ली गई. आरोपी ने पिछले कई वर्षो से अवैध नशीली दवाई को बिक्री कर उस संपत्ति को संग्रहण किया गया था. जिसके खिलाफ 15-12-2024 को आरोपीयां के संपत्ति जब्त करने के लिए सफेमा कोर्ट मुम्बई को प्रतिवेदन जब्ती कार्यवाही हेतु भेजा गया था. जो सफेमा कोर्ट मुम्बई ने 2 जनवरी 2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(2) के तहत फ्रिजिंग आर्डर जारी किया है- रजनीश सिंह,एसपी

नशे के कारोबार से बनाई थी संपत्ति : आपको बता दें कि सिविल लाइन थाने के मिनी बस्ती जरहाभाठा में रहने वाली मुख्य नशे की तस्कर गिन्नी जांगड़े उर्फ गोदावरी जांगड़े ने करीब 35 लाख की संपत्ति बनाई थी.जिसे जब्त किया गया था.इस मामले मे पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68F का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की है.आपको बता दें कि गिन्नी ने नशे के कारोबार में अपने परिजनों को भी झोंका था.इसकी पूरी फैमिली नशे के रैकेट को चला रही थी.नाबालिग बच्चों को भी गिन्नी ने नशे के धंधे में उतारकर उनका जीवन बर्बाद किया है.

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Last Updated : Jan 3, 2025, 7:55 PM IST

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