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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल है चुटकियों का काम, बस जान लें ये तरीके - DRIVING LICENSE RENEWAL TIPS - DRIVING LICENSE RENEWAL TIPS

मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है. क्या आपके ड्राइविंग लाइसेंस की भी वैधता खत्म हो गई है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. डीएल यानि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना अब चुटकियों का काम है. जानिए ये टिप्स और कर लीजिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू.

DRIVING LICENSE RENEWAL METHODS
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के आसान तरीके (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 10, 2024, 7:57 PM IST

Driving License Renew Tips :ड्राइविंग लाइसेंस एक जरूरी दस्तावेज है जो आप की पहचान तो पुष्ट करता ही है साथ ही ये भी प्रमाणित करता है कि आप वाहन चलाने की योग्यता रखते हैं. कई जगह आप इसे पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. भारत सरकार ने इसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल किया है. ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने पर उसका रिन्यूवल भी उतना ही जरूरी है.

लाइसेंस का रिन्यूअल जरूरी क्यों

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की एक नियत तारीख होती है और इस तारीख के खत्म होने के बाद उसे रिन्यू कराना भी उतना ही जरूरी है. ऐसा करने से आप कानूनी तौर पर सुरक्षित रहते हैं और एक्सीडेंट होने की स्थिति में बीमा राशि भी क्लेम कर सकते हैं.

30 दिन के भीतर करवा लें लाइसेंस रिन्यू

यदि आपके लाइसेंस की वैधता खत्म हो रही है तो आप अवधि खत्म होने के 30 दिनों के अंदर इसका रिन्यूअल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. डीएल खत्म होने की तारीख से ही रिन्यू होता है. यदि आप 30 दिन के बाद रिन्यू करने का आवेदन देते हैं तो उस तारीख से ही लाइसेंस रिन्यू होगा साथ ही इसके लिए आपको पेनाल्टी भी देनी होगी. जितनी लेट आप आवेदन करेंगे पेनाल्टी की राशि उस हिसाब से तय होगी.

रिन्यू नहीं कराया तो रद्द हो सकता है लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना तो आसान है लेकिन इसे रिन्यू नहीं करवाने को लेकर नियम सख्त हैं. यदि आपने तय तारीख के समाप्त होने के बाद 5 साल तक रिन्यू के लिए आवेदन नहीं किया तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा और फिर ये रिन्यू नहीं होगा. आपको फिर से नए लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.

ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में करा सकते हैं रिन्यू

यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस की तारीख खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है तो आप इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यदि आप एमपी से हैं तो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग को भी राज्य के नागरिकों को डीएल जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके लिए आप को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरुरत होती है. ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में करा सकते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन रिन्युअल ऐसे करें

  • अब ऑनलाइन तरीके से लाइसेंस रिन्यूअल करना बहुत आसान है. इसके लिए आप इंटरनेट से जुड़े किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से कर सकते हैं.
  • आरटीओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन सेवाएं में जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करें और मेनू में एमपी को सिलेक्ट करें.
  • जिस शहर से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं उस शहर के आरटीओ को सिलेक्ट करें.
  • यहां आपको कई निर्देश मिलेंगे जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद जन्म तारीख, आरटीओ ऑफिस , डीएल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी अपडेट करें.
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो.
  • सेल्फ-अटेस्टेड एड्रेस और आयु प्रमाण पत्र के दस्तावेजों की स्कैन कॉपी.
  • यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो फॉर्म 1A के साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट.
  • आरटीओ के अनुसार लाइसेंस रिन्यूअल की फीस.
  • सारी जानकारी भरने के बाद आप रिन्यूअल के विकल्प पर जाकर क्लिक करें. सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद ओके ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • ऑनलाइन रिन्यू करने के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और रिन्यू होने के बाद आपका डीएल डाक के जरिए आपके घर पहुंच जाएगा.

ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफलाइन रिन्युअल ऐसे करें

  • रजिस्टर्ड पते के अनुसार अपने शहर के आरटीओ ऑफिस जाएं और फॉर्म 9 या रिन्युअल आवेदन फॉर्म लें.
  • फार्म के साथ आपको वैधता खत्म हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी.
  • आयु 40 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 1ए और एक मेडिकल सर्टिफिकेट.
  • डीएल के पते और जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी.
  • आवेदन फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट साइज की फोटो.
  • आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल फीस.
  • फॉर्म के वेरिफिकेशन के बाद आपको रिन्यू किया हुआ डीएल घर के पते पर पहुंच जाएगा.

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ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैलिड रहता है

सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल या आवेदक की उम्र 40 साल के उम्र होने तक कम ज्यादा साल भी हो सकते हैं. 40 साल के बाद रिन्यू कराने पर 10 साल और उसके बाद 5 साल के लिए जारी किया जाता है.

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