फिरोजाबाद : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मौजूदा समय में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं. अगर आप किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो काफी सावधानी बरतने की जरूरत है. आवेदन में की गई गलती के कारण आपको इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है.
उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कृषकों के द्वारा जनसेवा केन्द्र अथवा स्वयं के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन किए जा रहे है. इन आवेदनों का परीक्षण एवं सत्यापन तहसील स्तर पर संबंधित लेखपाल एवं जनपद स्तर से कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, बीटीएम., ए.टी.एम. द्वारा किया जाता है. आवेदनों के परीक्षण में यह पाया गया है, कि कृषकों द्वारा तहसील से सत्यापित खतौनी अपलोड नहीं की जा रही है, इसके अभाव में कुछ कृषकों के पंजीकरण निरस्त हो चुके हैं.
सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने यह भी बताया, कि एक तथ्य प्रकाश में आया है कि कृषक परिवार में एक से अधिक सदस्यों द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए जाते हैं, जो कि मान्य नहीं है. कृषकों को आवेदन करने के उपरान्त सत्यापन के समय अपने मूल अभिलेख- आधार कार्ड, खतौनी एवं एनपीसीआई. लिंक बैंक की पासबुक की प्रति एवं स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा. अन्यथा दशा में ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे.