पटनाःभारतीय रेल में प्रतिदिन लाखों लोग सफर करते हैं. सभी को रेलवे के नियम की सही जानकारी नहीं होती है. इसके कारण वे परेशानी में पड़ जाते हैं. इसलिए ट्रेन में सफर करने से पहले सभी नियम जान लेना जरूरी है. नहीं तो जुर्माना के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है.
ट्रेन में सफर करने से पहले सभी नियम जान लेना जरूरी यह नियम जानना जरूरीः इमरजेंसी में ट्रेन को रोकने के लिए हर बोगी में चेन पुलिंग सिस्टम रहता है. इस चेन पुलिंग को कब खींच सकते हैं यह नियम जानना जरूरी है. आप सोच रहे होंगे कि चेन पुलिंग करने पर रेलवे सुरक्षा बल और पायलट को इसकी जानकारी कैसे मिल जाती है? चेन पुलिंग आपातकाल की स्थिति में ही किया जाता है. ट्रेनों के हर बोगी में खिड़की के पास लाल कलर हैंडलनुमा होता है.
जानबूझकर चेन पुलिंग न करेंः यह आपातकाल के लिए होता है लेकिन कई लोग जानबूझकर चेन पुलिंग करते हैं. टिकट फाइन से बचने के लिए स्टेशन से पहले ही चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक देते हैं. लेकिन क्या पता है कि यह अपराध है. इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. जब आपातकाल की स्थिति में आप ट्रेन रोकना चाहते हैं तो आप उसको खींचेंगे तो ट्रेन रूक जाएगी और यह अपराध नहीं मानी जाएगा.
कैसे चलता है पता? पूर्व मध्य रेल में कार्यरत लोको पायलट अखिलेश सिंह ने बताया कि जब भी कोई रेल यात्री चेन पुलिंग करता है तो उसकी जानकारी पायलट और रेलवे सुरक्षा बल को मिल जाती है. हर बोगी के कोने में एक बल्ब लगा होता है जो रेड कलर का होता है. किस बोगी से चेन पुलिंग की गई बल्ब घूम जाता है. इसके बाद उस डिब्बे में रेलवे सुरक्षा बल की टीम पहुंच जाती है. पूछताछ में चेन खींचने वालों को पकड़ लेता है.
अपने आप रुक जाती है ट्रेनः जिस बोगी से चेन पुलिंग होती है उस कोच का प्रेशर बंद हो जाता है. इसकी वजह से पायलट लोको पायलट के कंट्रोल केविन में एक लाइट चमकने लगता है. इस दौरान काफी तेज हवा चलने की आवाज निकलती है. बोगी का एयर प्रेशर रिलीज होने लगता है. इस स्थिति में ट्रेन को आगे बढ़ना मुश्किल होता है. इसलिए पायलट रिसेट करके ट्रेन ठीक करके आगे बढ़ता है.
पुलिस की रहती है विशेष नजरदारी किस स्थिति में करें चेन पुलिंग? : आपातकालीन का मतलब है कि अगर किसी परिवार के सदस्य या सीनियर सिटीजन, छोटा बच्चा छूट गया हो और ट्रेन चल पड़ी तो चेन पुलिंग कर सकते हैं. बोगी में आग लगने की स्थिति में भी चेन पुलिंग कर सकते हैं. किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई या किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना घट गई, उस स्थिति में ऐसा किया जा सकता है. चोरी डकैती यानी किसी अन्य आपातकाल में आप चेन पुलिंग कर सकते हैं.
यात्रियों को परेशानीः पटना जंक्शन आरपीएफ पोस्ट प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि ट्रेनों में इमरजेंसी चेन भले ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में इसका उपयोग करके ट्रेन को रोका जा सके. कई बार लोग बिना किसी कारण के चेन खींच करके ट्रेन को जहां मन करे वहां रोक देते हैं. इससे अन्य रेल यात्रियों को परेशानी होती है.
"अनावश्यक चेन पुलिंग करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी निगरानी रखी जा रही है. ऐसे लोगों को पकड़ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है. नुकसान की पूरी डिटेल बताई जाती है. धारा 141 के तहत कार्रवाई की जाती है. 1000 जुर्माना या 1 साल का जेल का प्रावधान है. कई बार जुर्माना के साथ-साथ सजा भी दिया जाता है."-सुशील कुमार, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी, पटना जंक्शन
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