जयपुर.जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने उपभोक्ता की ओर से राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक में पेश किए 4.50 लाख रुपए का चेक लापरवाही के चलते गुम होने को बैंक का सेवा दोष बताया है. इसके साथ ही आयोग ने एसबीआई पर एक लाख रुपए हर्जाना लगााया है. आयोग ने हर्जाना राशि 45 दिन में परिवादी को देने के लिए कहा है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश उद्दव शर्मा के परिवाद पर दिया.
आयोग ने कहा कि उपभोक्ता, सेवा प्रदाता बैंक से यह अपेक्षा करता है कि वह उसकी पूंजी की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उसने लापरवाही से परिवादी का चेक खो दिया. विपक्षी बैंक ऐसे अपने दायित्व का निर्वहन करेगा तो उपभोक्ता का उसके ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा. मामले के अनुसार, विपक्षी बैंक की निवारू रोड शाखा में परिवादी का एक बचत खाता था. उसने 12 जनवरी 2015 को 4.50 लाख रुपए का चेक पेश किया, लेकिन वह रिटर्न हो गया.