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अंकित सक्सेना हत्याकांड में तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा, लगाया गया 50-50 हजार का जुर्माना - tis hazari court

Ankit Saxena murder case: तीस हजारी कोर्ट ने अंकित सक्सेना हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि अंकित की मां को दी जाएगी.

Ankit Saxena murder case
Ankit Saxena murder case

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 7, 2024, 2:31 PM IST

Updated : Mar 7, 2024, 3:21 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में हुए चर्चित अंकित सक्सेना हत्याकांड में गुरुवार को तीस हजारी कोर्ट ने हत्या के तीनों मुख्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इस चर्चित मामले में छह साल बाद फैसला आया. हत्याकांड को अंजाम देने में तीन लोगों का नाम शामिल था, जिसमें मोहम्मद सलीम, अकबर अली और अकबर अली की पत्नी शहनाज बेगम शामिल थी.

यह था मामला:दरअसल अंकित सक्सेना मर्डर केस मामले में अंकित की दूसरे धर्म की युवती से दोस्ती से युवती के माता-पिता और मामा को ऐतराज था. इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले तीनों ने अंकित को चौराहे पर घेरकर उसके साथ मारपीट की थी. इस बीच अंकित के परिवार वालों को जब झगड़े की जानकारी मिली तो वह भी मौके पर आए और बीच बचाव करने की कोशिश की. लेकिन युवती के मामा ने चाकू निकालकर अंकित के गले पर वार कर दिया, जिससे अंकित घायल हो गया. इसके बाद अंकित की मां उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. इस घटना के बाद काफी हंगामा व धरना प्रदर्शन किया गया था.

फांसी दिए जाने पर मिलती तसल्ली:इस बीच अंकित के परिवार वालों को सांत्वना और मदद देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर भाजपा के कई बड़े नेता भी आए थे और तभी से यह मामला कोर्ट में चल रहा था. अंकित के पिता की मौत हो चुकी है. वहीं अंकित की मां कमलेश सक्सेना ने कहा कि जिस तरह से दरिंदों ने उनके सामने अंकित की हत्या की, उनका पूरा परिवार उजड़ गया. अब उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है. आरोपियों को फांसी दिए जाने पर ही उन्हें तसल्ली मिलती. आरोपियों पर लगाई गई जुर्माने की रकम अंकित की मां को दी जाएगी.

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पिछले साल हुआ था सजा का ऐलान:कोर्ट के अनुसार इन दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा की अदालत में वैज्ञानिक प्रमाण और गवाहों के बयान के आधार पर 23 दिसंबर, 2023 को तीनों ही आरोपियों को हत्याकांड का दोषी पाया गया था, जिसके आधार पर अब सजा का ऐलान किया गया. गौरतलब है कि कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में युवती के माता-पिता और उसके मामा को दोषी करार दिया था. मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था, जिसमें अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे.

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Last Updated : Mar 7, 2024, 3:21 PM IST

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