नई दिल्ली:दिल्लीवालों को दिसंबर महीने के 5वें दिन भयंकर प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है. गुरूवार को AQI में कमी आने पर आसमान साफ होने से खिली हुई धूप नजर आ रही है. जिसके बाद आज लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले एक महीने से लगातार वायु प्रदूषण का सामना करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में AQI में आज सुधार हुआ है और यह 'moderate' 'मध्यम' श्रेणी में आ गया है.
छाई धुंध की हलकी परत
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे तक दिल्ली में दर्ज किया गया कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 161 था, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया. हालांकि, सर्दी के मौसम के चलते शहर में धुंध की एक पतली परत छाई हुई है.
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे तक आनंद विहार में AQI 178, चांदनी चौक में 194, आईटीओ में 130, वजीरपुर में 152, ओखला फेज 2 में 147, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 145, पटपड़गंज में 164, आया नगर में 107, लोधी रोड में 128, आईजीआई एयरपोर्ट (T3) में 162 और पंजाबी बाग में 152 रहा. हालांकि, आरके पुरम जैसे इलाकों में AQI 204, मुंडका में 222, शादीपुर में 249, नेहरू नगर में 247 और जहांगीरपुरी में 206 दर्ज किया गया, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है.
प्रदूषण में कमी आने पर कर्तव्य पथ पर बड़ी संख्या में लोग टहलते नजर आए. दिवाली के बाद दिल्ली का AQI 'बहुत गंभीर', 'गंभीर', 'बहुत खराब' और 'खराब' श्रेणियों में रहा. इस दौरान दिल्ली वालों को आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा. शहर में बढ़ते AQI ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-IV उपायों को लागू किया गया. चरण IV में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (MGV) और भारी माल वाहनों (HGV) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर जताई नाराजगी
इससे पहले सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-IV में ढील देने से 'ना' कह दिया और वह सुनवाई की अगली तारीख पर इस पहलू पर पक्षों को सुनेगा. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और एजी मसीह की पीठ ने यह भी कहा कि एनसीआर के किसी भी राज्य- दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों को मुआवजा देने के उसके निर्देश का पालन नहीं किया और इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली तारीख पर वर्चुअली उपस्थित रहने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब वह शीर्ष अधिकारियों को बुलाती है, तभी काम शुरू होता है. शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह गिरावट का रुख देखने के बाद ही छूट की अनुमति देगी और कहा कि वह GRAP IV की प्रयोज्यता के संशोधन के पहलुओं पर गुरुवार को पक्षों की सुनवाई करेगी.
ये भी पढ़ें-दिल्ली-NCR में प्रदूषण से आज भी राहत नहीं, AQI अब भी 300 के पार
ये भी पढ़ें-सीएम आतिशी का बड़ा तोहफा, 25 EV चार्जिंग स्टेशन जनता को किये समर्पित