नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख करने वाले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित जानकारी देने को कहा था. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह आदेश दिया है.
याचिका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुख्य सूचना अधिकारी ने दायर किया था. याचिका में केंद्रीय सूचना आयोग के 30 नवंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आयोग ने RTI के एक आवेदन पर सीबीडीटी को कहा था कि वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं. सीबीडीटी के यहां आरटीआई के तहत कैलाश चंद्र मूंदड़ा ने 16 फरवरी 2021 को आवेदन दिया था और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित जानकारी मांगी थी.