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बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा - POOJA KHEDKAR CASE

-पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत. -गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार -अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित
बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 28, 2024, 6:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने पूजा खेडकर को मिली सुरक्षा फैसला आने तक बरकरार रखने का आदेश दिया. इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने भी याचिका दायर कर पूजा खेडकर पर कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया है.

यूपीएससी की तरफ से कहा गया है कि पूजा खेडकर की ओर से जो जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें झूठा बयान दिया गया है कि यूपीएससी ने उसका बायोमेट्रिक एकत्र किया है. उन्होंने अभी तक किसी उम्मीदवार का बायोमेट्रिक नहीं लिया है. ऐसे में पूजा खेडकर का हलफनामा झूठा है. पूजा खेडकर ने झूठा हलफनामा इसलिए दिया है, ताकि अपने पक्ष में फैसला करवाया जा सके. यूपीएससी ने ऐसी ही याचिका हाईकोर्ट की दूसरी बेंच में दाखिल कर रखा है, जिसपर हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया है.

सुहास दिवासे ने दर्ज कराई थी शिकायत: गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 अगस्त को गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. पूजा खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. वह प्रोबेशन के दौरान अवैध मांग करने को लेकर विवादों में घिर गई थी. कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा खेडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. विवाद बढ़ने पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनकी ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी और फील्ड पोस्टिंग से हटाकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में रिपोर्ट करने का आदेश दिया था. लेकिन वो तय समय पर एलबीएसएनएए नहीं पहुंचीं थीं.

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