नई दिल्ली:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसी ही एक याचिका खारिज की जा चुकी है. कोर्ट ने कहा कि ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फैसला करना है कि वो राष्ट्रहित में क्या फैसला करते हैं. व्यक्तिगत हितों से राष्ट्र हित ऊपर रखना चाहिए.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि ये याचिका पहले ही वापस ले लेनी चाहिए थी क्योंकि ऐसी ही याचिका सुरजीत सिंह यादव की ओर से दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बता दें कि, दूसरी याचिका हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है वे संविधान के तहत गोपनीयता भंग करने के दोषी हैं. उन्हें संविधान के अनुसार हटाया जाना चाहिए.
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