नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिषा घोष हत्या मामले के दोषी रवि कपूर की पेरोल की अर्जी पर 10 दिनों में फैसला करे. सोमवार को यह आदेश जस्टिस विकास महाजन ने दिया. कपूर ने अपनी भतीजी की शादी में हिस्सा लेने और अपने परिवार के सदस्यों के मिलने के लिए तीन महीने की पेरोल की मांग की है.
उन्होंने पेरोल अर्जी में कहा है कि 29 जनवरी को प्रशासन को पेरोल के लिए अर्जी दी थी, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली प्रिजन रुल्स के मुताबिक पेरोल की किसी भी अर्जी पर चार हफ्ते में फैसला लेने का प्रावधान है और रवि कपूर की अर्जी देने के अभी चार हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं. पेरोल अर्जी पर दस दिनों में फैसला होगा. उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि आज से 10 दिनों के अंदर फैसला करें.
रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में हुए आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया था. कपूर उम्रकैद की सजा काट रहा है. उसको ट्रायल कोर्ट ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया था. रवि कपूर और एक और सह अभियुक्त अमित शुक्ला को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की थी. हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को दोनों को फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का आदेश दिया था.