नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से हत्या का आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर फिलहाल कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
सुनवाई के दौरान टाइटलर के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में गवाहों के बयान 12 नवंबर को दर्ज होने हैं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में लंबित इस याचिका के निपटारे तक ट्रायल कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करे. उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर के बयान दर्ज हो चुके हैं और उसका क्रास-एग्जामिनेशन 12 नवंबर को होना है. उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने का आदेश गैरकानूनी है. उन्होंने कहा कि चार दशक पुराने इस मामले में टाइटलर को परेशान किया जा रहा है. इस मामले में टाइटलर के अलावा दूसरा कोई आरोपी नहीं है. सीबीआई ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल किया था. अब सीबीआई उन गवाहों के बयान पर भरोसा कर रही है, जिन्होंने पहले अलग बयान दिया था. उन्होंने कहा कि टाइटलर के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है जिससे कि आरोप तय किए जा सके.
सुनवाई के दौरान दंगापीड़ित की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने टाइटलर की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता बुजुर्ग है और उसे कई बीमारियां हैं. अगर उसे कोर्ट में कई बार बुलाया जाएगा तो उसके लिए समस्या खड़ी होगी. वो 12 नवंबर को चौथी बार ट्रायल कोर्ट में पेश होगी. बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. 13 सितंबर को जगदीश टाइटलर ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी.