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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 5 hours ago

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1984 सिख विरोधी दंगा: हाईकोर्ट जगदीश टाइटलर की याचिका पर 29 नवंबर को करेगा सुनवाई - Pul Bangash Anti Sikh Riots Case

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है. 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में ट्रायल कोर्ट की तरफ से टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले पर अब 29 नवंबर को सुनवाई होगी.

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कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (File Photo)

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर फिलहाल कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

हाईकोर्ट ने टाइटलर के वकील अरविंद निगम को निर्देश दिया कि वे गवाहों के बयान दाखिल करें. अरविंद निगम ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने का आदेश गैरकानूनी है. उन्होंने कहा कि चार दशक पुराने इस मामले में टाइटलर को परेशान किया जा रहा है. इस मामले में टाइटलर के अलावा दूसरा कोई आरोपी नहीं है. सीबीआई ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल किया था. अब सीबीआई उन गवाहों के बयान पर भरोसा कर रही है, जिन्होंने पहले अलग बयान दिया था. उन्होंने कहा कि टाइटलर के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है जिससे कि आरोप तय किए जा सकें.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. 13 सितंबर को जगदीश टाइटलर ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. उन्होंने कहा कि 2009 में सह-आरोपी सुरेश कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया. मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था. इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है.

इस मामले में 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत आरोप लगाया है. सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था. जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था.

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