नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता की बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 10 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दरअसल, हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने 14 जून को बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. बिभव ने तीस हजारी कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दिया था. तब तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने गई थी. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.