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PFI नेता इब्राहिम पुथानैथानीम की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी - POPULAR FRONT OF INDIA

-PFI नेता इब्राहिम पुथानैथानीम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई -हाईकोर्ट ने एनआईए को नोटिस किया जारी

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 14, 2024, 12:42 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेता इब्राहिम पुथानैथानी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी. इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने इब्राहिम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि हाईकोर्ट ने 14 जून 2023 को इब्राहिम को केरल में अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए छह घंटे की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. अप्रैल 2023 में एनआईए ने इब्राहिम पुथानैथानी के खिलाफ देश भर में हथियारों की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल किया था.

बता दें कि 28 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को पांच सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. केंद्र सरकार ने यूएपीए की धारा 3(1) के अधिकारों के तहत ये प्रतिबंध लगाया था. केंद्र सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल (एआईसीसी), नेशनल कंफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स आर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ) नेशनल वुमंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को भी प्रतिबंधित किया था.

21 मार्च 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश शर्मा की अध्यक्षता वाली यूएपीए ट्रिब्यूनल ने पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उससे जुड़े दूसरे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दिया था. ट्रिब्यूनल के फैसले को पीएफआई ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी हैं. पीएफआई ने कहा है कि उस पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखने का यूएपीए ट्रिब्यूनल का फैसला कानून सम्मत नहीं है. पीएफआई ने कहा है कि यूएपीए ट्रिब्यूनल ने उनकी दलीलों को पूरे तरीके से नहीं सुना और फैसला सुना दिया.

ये भी पढ़ें-प्रतिबंध बरकरार रखने का यूएपीए ट्रिब्यूनल का फैसला कानून सम्मत नहीं: पीएफआई

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