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आतंकी मॉड्यूल एक्यूआईएस की जांच के लिए समय सीमा 2 दिसंबर तक बढ़ी - AQIS JHARKHAND MODULE CASE

दिल्ली पुलिस द्वारा अगस्त में 17 ठिकानों पर डाला गया था दबिश संयुक्त अभियान के तहत कई आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार

AQIS झारखंड मॉड्यूल मामला
AQIS झारखंड मॉड्यूल मामला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 26, 2024, 6:24 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल (एक्यूआईएस) की जांच के लिए समय सीमा 2 दिसंबर तक बढ़ा दी है. जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को एक्यूआईएस की जांच के लिए और समय दिए जाने से इनकार करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था.

11 आरोपियों को नोटिस जारी:हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर इस मामले के 11 आरोपियों को नोटिस जारी किया है. दरअसल, इस मामले में जांच के लिए 90 दिन का समय 19 नवंबर को पूरा हो रहा था. दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी न होने का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच के लिए और समय देने की मांग की थी. लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

कई आरोपी गिरफ्तार:बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अगस्त में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर 17 ठिकानों पर दबिश डालकर एक संयुक्त अभियान के तहत इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व डॉ. इश्तियाक कर रहा था जो रांची का रहने वाला है. आरोपियों में डॉ इश्तियाक के अलावा एनामुल अंसारी, शाहबाज अंसारी, अल्ताफ अंसारी, हसन अंसारी, अर्शद खान, उमर फारुक, मोहम्मद रिजवान, मोतिउर रहमान, रहमतुल्लाह और फैजान अहमद शामिल हैं.

हभियार जब्त: आरोपी हसन अंसारी, एनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारुक और शाहबाज अंसारी झारखंड के निवासी हैं और वे कुछ दिनों से राजस्थान में रह रहे थे. राजस्थान के भिवाड़ी में वे हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे. पुलिस ने इनके पास से एक एके-47 राइफल, एक .38 बोर की रिवाल्वर, .38 बोर के छह रिवाल्वर, .32 बोर के 30 जिंदा कारतूस, एके-47 के 30 जिंदा कारतूस और कई दूसरे हथियार और साहित्य बरामद किए थे.

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