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ऑटो-रिक्शा वालों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत, डेढ़ लाख चालकों की वाहन ट्रैकिंग फीस माफ - VEHICLE TRACKING FEE FREE IN DELHI

दिल्ली में रजिस्टर्ड टैक्सी, ग्रामीण सेवा चालकों को अब व्हीकल ट्रैकिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने व्हीकल ट्रैकिंग फीस माफ कर दी है.

दिल्ली में वाहन ट्रैकिंग फीस माफ
दिल्ली में वाहन ट्रैकिंग फीस माफ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 29, 2024, 6:43 PM IST

Updated : Aug 29, 2024, 6:49 PM IST

दिल्ली में वाहन ट्रैकिंग फीस माफ (ETV BHARAT)

नई दिल्ली: दिल्ली में रजिस्टर्ड टैक्सी, ग्रामीण सेवा चालकों को दिल्ली सरकर की तरफ से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली सरकार ने व्हीकल ट्रैकिंग फीस माफ कर दी है. इससे करीब डेढ़ लाख वाहन मालिकों को राहत मिलेगी. गुरुवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने व्हीकल ट्रैकिंग फीस माफ करने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब ढाई लाख पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन हैं. इसमें 85,000 ऑटो हैं, अन्य करीब डेढ़ लाख वाहन टैक्सी, ग्रामीण सेवा आदि से संबंधित सवारी वाहन है. इन सभी वाहनों को सालाना टैक्स के साथ 1,416 रुपए व्हीकल ट्रैकिंग फीस देनी पड़ती है. 2019 में ऑटो को इस फीस से बाहर कर दिया गया था. यानी कि ऑटो चालकों को व्हीकल ट्रैकिंग फीस नहीं देनी होती है. लेकिन अन्य डेढ़ लाख वाहनों को व्हीकल ट्रैकिंग फीस सालाना जमा करनी होती है.

परिवहन मंत्री ने कहा कि जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. डेढ़ लाख ऐसे वाहन हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रजिस्टर हैं. इन सभी वाहनों की व्हीकल ट्रैकिंग फीस को माफ कर दिया है. कैलाश गहलोत ने कहा कि वाहन चालक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. पहले वाहनों के ट्रैकिंग की जिम्मेदारी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (डिम्ट्स) के पास थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी एनआईसी को दे दी गई है.

परिवहन मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने ऑटो व टैक्सी चालकों को राहत दी थी. 2019 में वाहनों फिटनेस फीस 50 प्रतिशत कम की गई थी. रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपए थी उसे 300 रुपये किया गया था. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस 500 से 150 रुपये किया गया.

बस में लगी आग की कराएंगे जांच:पूर्वी दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर के पास बृहस्पतिवार सुबह इलेक्ट्रिक बस में आग लगने के मामले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह बस चार साल पुरानी थी. गनीमत रही की आग फैलने से पहले ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. बस में आग क्यों लगी इसकी जांच कराई जाएगी जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्यवाही होगी.

Last Updated : Aug 29, 2024, 6:49 PM IST

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