नई दिल्ली: दिल्ली में रजिस्टर्ड टैक्सी, ग्रामीण सेवा चालकों को दिल्ली सरकर की तरफ से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली सरकार ने व्हीकल ट्रैकिंग फीस माफ कर दी है. इससे करीब डेढ़ लाख वाहन मालिकों को राहत मिलेगी. गुरुवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने व्हीकल ट्रैकिंग फीस माफ करने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब ढाई लाख पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन हैं. इसमें 85,000 ऑटो हैं, अन्य करीब डेढ़ लाख वाहन टैक्सी, ग्रामीण सेवा आदि से संबंधित सवारी वाहन है. इन सभी वाहनों को सालाना टैक्स के साथ 1,416 रुपए व्हीकल ट्रैकिंग फीस देनी पड़ती है. 2019 में ऑटो को इस फीस से बाहर कर दिया गया था. यानी कि ऑटो चालकों को व्हीकल ट्रैकिंग फीस नहीं देनी होती है. लेकिन अन्य डेढ़ लाख वाहनों को व्हीकल ट्रैकिंग फीस सालाना जमा करनी होती है.
परिवहन मंत्री ने कहा कि जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. डेढ़ लाख ऐसे वाहन हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रजिस्टर हैं. इन सभी वाहनों की व्हीकल ट्रैकिंग फीस को माफ कर दिया है. कैलाश गहलोत ने कहा कि वाहन चालक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. पहले वाहनों के ट्रैकिंग की जिम्मेदारी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (डिम्ट्स) के पास थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी एनआईसी को दे दी गई है.