नई दिल्ली:दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर्ड करीब 20,500 कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. अब दिल्ली विद्युत बोर्ड के पूर्व कर्मचारीकैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का लाभ उठा सकेंगे. शनिवार को दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा अगले सप्ताह इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और यह तुरंत लागू हो जाएगा.
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि वर्ष 2002 में दिल्ली के पावर सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था. जो दिल्ली विद्युत बोर्ड था उसका छह हिस्से में विभाजन हुआ. पावर ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अलग-अलग कंपनी को दे दिया गया. इन कंपनियों में कार्यरत बिजली कर्मचारियों को तो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी सरकार की पॉलिसी के तहत मिल रही है. लेकिन दिल्ली विद्युत बोर्ड जो 2002 तक था, उसके हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों को अपने मेडिकल सुविधाओं के लिए बिल रिम्बर्स करने में बहुत परेशानी होती थी.
मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के 9 साल बाद समस्या का समाधान:वर्ष 2015 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स ने सारी समस्याएं उनके समक्ष रखी. तब से केजरीवाल के लीडरशिप में दिल्ली विद्युत बोर्ड के सारे पेंशनर्स को चिन्हित किया गया और उन्हें हर साल जो भी पेंशन मद में बजट चाहिए उसका आवंटन निश्चित किया गया.
लेकिन एक मुश्किल का सामना अभी भी दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स को करना पड़ रहा है. दिल्ली विद्युत बोर्ड में 20,500 से अधिक पेंशनर हैं, जो रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी लेते हैं. उन्हें मेडिकल सुविधाओं के लिए परेशान करने वाली प्रक्रिया से गुजरकर रीइंबर्समेंट लेना होता है और यह काफी जटिल होता है. ऐसे में पेंशनर्स को परेशानी ना हो दिल्ली सरकार ने उन्हें भी कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा प्रदान करने का फैसला लिया है.
19-20 अगस्त तक नोटिफिकेशन होगा जारी: आतिशी ने कहा कि "मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे निर्देश प्राप्त मिला कि कुछ ऐसा किया जाए कि इन पेंशनरों को अपने मेडिकल बिल के भुगतान के लिए इधर-उधर ना करना पड़े. आज खुशी हो रही है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर पेंशनर्स को कैशलैस फैसिलिटी देने का निर्णय दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है." उन्होंने कहा कि इस फाइल को कल ही साइन किया है और 19-20 अगस्त तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा. जो विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स हैं और जो 2002 से पहले रिटायर्ड हुए उनका मौजूदा बिजली कंपनियों दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड व अन्य बिजली कंपनियों के जरिये यह सुविधा मिलेगी.