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रेपिस्ट पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, शराब पीकर नाबालिग बेटी को रोज बनाता था हवस का शिकार - Rape of minor daughter - RAPE OF MINOR DAUGHTER

शराब पीकर रोज नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने पिता को नाबालिग बेटी के रेप का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. पढ़ें आखिर क्या है पूरा मामला...

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कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 11, 2024, 9:55 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में देहरादून स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर की अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट नाबालिग पीड़िता के पति को रेप का दोषी मानते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी को कोर्ट परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.

बता दें कि 22 जून 2019 को बाल कल्याण समिति एक नाबालिग लड़की को अपने साथ देहरादून की कोतवाली पटेल नगर लेकर पहुंची थी. नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता शराब पीकर प्रतिदिन घर आते थे और उसके साथ मारपीट के साथ दुष्कर्म किया करते थे.

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उसके बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष में दर्ज कराए थे. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी पिता को अरेस्ट किया. कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमे का ट्रायल स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चला.

शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए थे. सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया. अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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